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8 September 2024

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जिलाधिकारी ने आर.टी.ई.के अंतर्गत प्रवेश न लेने वाले विद्यालयों  पर दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

कानपुर नगर जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में आर0टी0ई0 केअंतर्गत प्रवेश न लेने वाले विद्यालयों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में18 ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रबन्धको को सम्मिलित किया गया जिनके द्वारा आर0टी0ई0 के अर्न्तगत प्रवेश बहुत कम है या जिन विद्यालयों द्वारा आर0टी0ई0 के अर्न्तगत प्रवेश न लिए जाने की शिकायते प्राप्त हो रही है। जिनमें प्रमुख रूप से 1- सेठ आनन्दराम जयुपरिया स्कूल, कैन्ट कानपुर नगर। 2- ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा कानपुर नगर 3- यूनाईटेड पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन्स। 4- डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप एजू0 सेन्टर एच-2 ब्लाक कि0 नगर। 5- डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल गोविन्द नगर। 6- एच0एस0 पब्लिक स्कूल, गल्ला मण्डी नौबस्ता।07- एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम कानपुर नगर। 8- प्रताप इन्टरनेशन जिलाधिकाल स्कूल, कल्यानपुर कानपुर नगर। 9- कैम्ब्रिज हाईस्कूल स्काई लार्क सिविल लाइन कानपुर नगर। 10- ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन कानपुर नगर 11- एन0एल0के0 पब्लिक स्कूल खलासी लाइन कानपुर नगर। 12- हलीम मुस्लिम स्कूल चमनगंज कानपुर नगर। 13- विन्यास पब्लिक स्कूल, चौबेपुर कानपुर नगर। 14- जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, कल्यानपुर कानपुर नगर। 15- दिल्ली पब्लिक स्कूल आजाद नगर 16- दिल्ली पब्लिक स्कूल मेहरबान सिंह का पुरवा, किदवई नगर, मैनावती मार्ग, सर्वोदय नगर 17- एन0एल0के0 लिटिल स्टेप अशोक नगर 18-डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन सेन्टर, एन ब्लाक किदवई नगर आदि विद्यालय सम्मिलित हुए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि आर0टी0ई0 के अर्न्तगत जनपद के सभी विद्यालय शत-प्रतिशत प्रवेश लें यदि किसी विद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो शासकीय आदेशों की अवहेलना पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जिलाधिकारी ने समस्त उपस्थित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवंप्रबन्धकों को निर्देशित करते हुए कहा कि आर0टी0ई0 के शासनादेश में बच्चें को आउट ऑफ वार्ड दर्शाकर प्रवेश से इन्कार नहीं जा सकता है। यदि किसी विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एडमिशन के लिये आवेदन किया गया तो विद्यालय द्वारा तथ्यों सहित साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके । लेकिन विद्यालय किसी भी जरूरतमन्द बच्चों को एडमिशन के लिये मना नहीं कर सकता है। सभी विद्यालयो को आर0टी0ई0 के तहत गरीब बच्चों का प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। बैठक में हलीम मुस्लिम पब्लिक स्कूल चमनगंज, जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल कल्यानपुर द्वारा अनुपस्थित रहने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए ।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल कल्यानपुर द्वारा कोई भी प्रवेश न लेने पर विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये सम्बन्धित बोर्ड के चेयरमैन तथा बेसिक शिक्षा विभाग के ए0सी0एस0 महोदय को पत्र लिखकर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र के ए0सी0एम0 से सम्पर्क स्थापित करते हुये प्रवेश न लेने वाले विद्यालयों में जाकर बच्चों के प्रवेश कराए साथ ही अभिभावकों की समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें । उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी सोमवार को उक्त 18 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रबन्धकों द्वारा पुनः प्रवेश की आख्या सहित उपस्थितहोकर वस्तुस्थित से अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय की मान्यता लेते समय महत्वपूर्ण शर्ते होती है जिसमें प्रमुख रूप से आर0टी0ई0 के तहत 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश लेना विद्यालय की अनिवार्यता होती है लेकिन विद्यालय अपने इस आश्वासन को पूरा नहीं करता है अतः सभी विद्यालयों का लक्ष्य आर0टी0ई0 के अर्न्तगत प्रवेश अवश्य लेना चाहिए। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आर0टी0ई0 में प्रवेश लेने वाले बच्चों की अलग से कक्षायें कदापि न संचालित की जाये यदि ऐसी शिकायत किसी भी विद्यालय द्वारा प्राप्त होती है तो सम्बन्धित विद्यालयों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि किसी भी विद्यालय द्वारा आर0टी0ई0 के अर्न्तगत आवंटित छात्र/छात्राओं का प्रवेश अपने विद्यालय में लेने में आनाकानी करता है तो सम्बन्धित बोर्ड के चेयरमैन को मान्यता प्रत्याहरण हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कानपुर नगर, उप जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उक्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक उपस्थित रहें।

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