कश्यप सन्देश

kashyap-sandesh
8 September 2024

ट्रेंडिंग

आगरा में एटौरा देवी मेले का आयोजन 11 और 12 सितंबर को, निषाद कश्यप समाज के लिए गौरवशाली परंपरा
मल्लाह जाति: अपराधी जनजातियों का कलंक और पहचान की तलाश: मनोज कुमार मछवारा की कलम से
राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन मेंआदिवासी कश्यप कहार निषाद समुदाय की एकजुटता पर जोर
समतामूलक और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की परिकल्पना: सर्वेश कुमार "फिशर" की कलम से
राजनीति का परिदृश्य: राम सिंह "राम" कश्यप की कलम से
विजय निषाद को निषाद पार्टी द्वारा चित्रकूट मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर
दिल्ली चलो: 5 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में होगा राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी

आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक, अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। हालांकि, श्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें इसी शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा भी गिरफ्तार किया गया है।

ED ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रिहा किया गया था। 2 जून को जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई और राहत देने से इनकार कर दिया, तब वह फिर से जेल लौट आए। AAP नेता ने शुरू में ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका 9 अप्रैल को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 15 अप्रैल को उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया था।

यह मामला अब एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाएगा, जो इस पर अंतिम निर्णय लेगी। इस बीच, श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया ने दिल्ली की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। AAP ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि विपक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top