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18 October 2024

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राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ा: पश्चिम बंगाल

कोलकाता – पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने राज्य सरकार से दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव को बढ़ा दिया है। राज्यपाल ने कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीता गोयल और पुलिस उप आयुक्त इंदिरा मुखर्जी पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है।

राज्यपाल बोस इस बात से नाराज हैं कि इन अधिकारियों ने एक यौन उत्पीड़न की शिकायत के जांच से संबंधित टिप्पणियां की हैं, जो एक राजभवन कर्मचारी ने उनके खिलाफ की थी। हालांकि, राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत कार्यवाही से छूट प्राप्त है, इसलिए इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्यपाल का मानना है कि पुलिस अधिकारियों ने जांच पर टिप्पणी करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

इसके अलावा, राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि पुलिस आयुक्त ने चुनाव के बाद हिंसा से पीड़ित लोगों के एक समूह को उनसे मिलने से रोका, जबकि उन्होंने उनसे मिलने की सहमति दी थी। राज्यपाल ने सार्वजनिक रूप से एक महिला को नग्न करने, एक दंपति को पीटने और अन्य भीड़ हिंसा की घटनाओं पर की गई कार्रवाई पर भी रिपोर्ट मांगी है।

राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार से जानकारी मांगने के अधिकारी हैं। हालांकि, केंद्रीय सेवा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्यपाल या केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू की जा सकती है या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है। श्री बोस ने उनके खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत को “झूठा आरोप” बताते हुए पुलिस पर इसे “प्रेरित और सुविधाजनक” बनाने का आरोप लगाया है।

इस प्रकार के मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की मांग करना उचित नहीं हो सकता है, खासकर जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच व्यक्तिगत विवाद और संस्थागत संघर्ष बढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों को राजनीतिक खाई में गिरने से पहले पीछे हटना चाहिए।

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