कश्यप सन्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी

आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक, अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। हालांकि, श्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें इसी शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा भी गिरफ्तार किया गया है।

ED ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रिहा किया गया था। 2 जून को जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई और राहत देने से इनकार कर दिया, तब वह फिर से जेल लौट आए। AAP नेता ने शुरू में ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका 9 अप्रैल को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 15 अप्रैल को उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया था।

यह मामला अब एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाएगा, जो इस पर अंतिम निर्णय लेगी। इस बीच, श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया ने दिल्ली की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। AAP ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि विपक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

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