कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 के तहत, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सोमवार को अधिसूचित, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान को वर्तमान वेतन सीमा के अनुसार 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित किया जाएगा। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें अब अपने वेतन से अधिक प्रोविडेंट फंड का योगदान नहीं करना होगा।
इस निर्णय के साथ, कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपने वेतन से अधिक प्रोविडेंट फंड का योगदान नहीं करना होगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस होगा।
इस निर्णय के साथ, कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपने वेतन से अधिक प्रोविडेंट फंड का योगदान नहीं करना होगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस होगा।

