केंद्र सरकार ने विदेशी फंड प्राप्त करने के नियमों में बदलाव किया है। अब कोई भी संगठन जिसके मुख्य कार्यकर्ता विदेशी नागरिक होंगे, जिनमें भारतीय मूल के नागरिक शामिल नहीं होंगे, को "आमतौर पर" पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए नहीं माना जाएगा। यह बदलाव विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफएमए) के तहत किया गया है।
गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी संगठन जिसके मुख्य कार्यकर्ता विदेशी नागरिक होंगे, जिनमें भारतीय मूल के नागरिक शामिल नहीं होंगे, को "आमतौर पर" पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए नहीं माना जाएगा। यह नियम केवल उन संगठनों के लिए लागू होगा जो विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं।
यह बदलाव विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वैध और पारदर्शी तरीके से विदेशी फंड प्राप्त किया जा सके, केंद्र सरकार ने यह नियम बनाया है।
