शिलॉन्ग, 2 जुलाई: मेघालय उच्च न्यायालय ने नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू) को समूह-बी और समूह-सी पदों के लिए निर्धारित शक्ति और मौजूदा रिक्तियों की विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश दिया है, जिससे एलएनईयू के सभी वर्कर्स यूनियन (एएनडब्ल्यूयू) के पात्र सदस्यों को नियमित करने के लिए मान्यता दी जा सके।
एनईएचयू के कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की मांग को लेकर एएनडब्ल्यूयू ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने एनईएचयू को निर्देश दिया है कि वह अपनी निर्धारित शक्ति और मौजूदा रिक्तियों की समीक्षा करे और एएनडब्ल्यूयू के पात्र सदस्यों को नियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
एनईएचयू के कर्मचारी कई वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। उच्च न्यायालय का निर्देश इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे एनईएचयू के कर्मचारियों को नियमितीकरण की उम्मीद में एक नई आशा मिली है।
