सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश के पुनर्नियुक्ति के मामले में जवाब मांगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में दीपक प्रकाश को विधायक चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था।
अब उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत असंवैधानिक है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दीपक प्रकाश के पुनर्नियुक्ति के मामले में जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दीपक प्रकाश के पुनर्नियुक्ति के मामले में कोई भी पक्ष या विपक्षी दल जवाब दे सकते हैं।
बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश के पुनर्नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिहार के राजनीतिक माहौल में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।