मद्रास उच्च न्यायालय ने चार एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफों के लिए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया, अपराधी आचरण के लिए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए।
न्यायमूर्ति एन अन्नादुराई और न्यायमूर्ति टी रवि राव की पीठ ने कहा कि राजनीतिक पुनर्गठन के लिए विधायकों के इस्तीफे का कोई अपराधी आचरण नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि विधायकों के इस्तीफे के बाद भी एआईएडीएमके की सरकार बनी हुई है और इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपराधी आचरण में थे।
न्यायालय ने कहा कि विधायकों के इस्तीफे के बाद भी एआईएडीएमके की सरकार बनी हुई है और इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपराधी आचरण में थे।
इस मामले में चार एआईएडीएमके विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए एक याचिका दायर की थी।
