केरल हाई कोर्ट ने एसएनडीपी माइक्रोफाइनेंस स्कैम में जांच अधिकारी को 'अंतिम मौका' देने की अनुमति दी है। अदालत ने यह निर्णय तब लिया जब केरल सरकार ने अदालत को बताया कि जांच अधिकारी ने 'वास्तविक प्रयास' किए थे और उन्हें जांच में एक महीने का और समय चाहिए।
एसएनडीपी माइक्रोफाइनेंस स्कैम में जांच अधिकारी को एक महीने का और समय देने के निर्णय के बारे में अदालत ने कहा कि यह उनके लिए एक 'अंतिम मौका' होगा। अदालत ने यह भी कहा कि यदि जांच अधिकारी एक महीने के भीतर जांच पूरी नहीं करते हैं, तो अदालत उन्हें जांच से हटा देगी।
एसएनडीपी माइक्रोफाइनेंस स्कैम में जांच अधिकारी को एक महीने का और समय देने के निर्णय के बारे में अदालत ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि यदि जांच अधिकारी एक महीने के भीतर जांच पूरी नहीं करते हैं, तो अदालत उन्हें जांच से हटा देगी।

