ओटावा। कनाडा सरकार ने बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित बिल C-34 (सेफ सोशल मीडिया एक्ट) के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है।
कनाडा के संस्कृति एवं पहचान मंत्री Marc Miller ने कहा कि सोशल मीडिया और एआई चैटबॉट्स युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सरकार का उद्देश्य बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करना है।
प्रस्तावित कानून के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं। जो प्लेटफॉर्म निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करेंगे, उन्हें छूट मिल सकती है। इसके लिए एक नई डिजिटल सेफ्टी कमीशन ऑफ कनाडा स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो नियमों के पालन की निगरानी करेगी।
विधेयक केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। इसमें एआई चैटबॉट सेवाओं के लिए भी सुरक्षा मानक तय करने और कंपनियों को जवाबदेह बनाने के प्रावधान शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर उनके वैश्विक राजस्व का 3 प्रतिशत या 1 करोड़ कनाडाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दुनिया के कई देश बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कड़े नियमों पर विचार कर रहे हैं। कनाडा का प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के उस कानून के बाद आया है, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया था।
हालांकि, यह विधेयक अभी संसद की मंजूरी के लिए पेश किया गया है और इसे कानून बनने में समय लग सकता है। सरकार का अनुमान है कि विधेयक पारित होने और नियामक संस्था के गठन की प्रक्रिया में दो वर्ष से अधिक समय लग सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह कानून लागू होता है तो यह दुनिया में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे व्यापक और प्रभावशाली डिजिटल नियामक ढांचों में से एक साबित हो सकता है।
