केरल हाई कोर्ट ने कुंभ मेला की वायरल लड़की के पति को ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार किया | Kashyap Sandesh
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केरल हाई कोर्ट ने कुंभ मेला की वायरल लड़की के पति को ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार किया

R. C. Nishad · 2 जुलाई 2026

केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रयागराज कुंभ मेला में वायरल हुई लड़की के पति मोहम्मद फरमान को ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय उनके पत्नी के साथ उनके संबंधों को लेकर आया है, जो कुंभ मेला में वायरल हुई थी। कोर्ट ने उन्हें मध्य प्रदेश में आरोपों के लिए राहत के लिए जाने का निर्देश दिया है।

कुंभ मेला में वायरल हुई लड़की के पति मोहम्मद फरमान को मध्य प्रदेश में आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। उन पर उनकी पत्नी का अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। केरल हाई कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार करने के अपने निर्णय को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश में आरोपों के लिए राहत के लिए जाना होगा।

यह निर्णय केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने दिया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद फरमान को मध्य प्रदेश में आरोपों के लिए राहत के लिए जाना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के साथ उनके संबंधों को लेकर कोई भी आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश में आरोपों के लिए राहत के लिए जाना होगा और वहां उनका मामला सुनवाई के लिए तैयार होगा।

कुंभ मेला में वायरल हुई लड़की के पति मोहम्मद फरमान के मामले में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। केरल हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब मोहम्मद फरमान को मध्य प्रदेश में आरोपों के लिए राहत के लिए जाना होगा। उनकी पत्नी के साथ उनके संबंधों को लेकर कोई भी आरोप नहीं है, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश में आरोपों के लिए राहत के लिए जाना होगा।

स्रोत: Telangana Today

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