विशेष निगरानी आयुक्त की आवश्यकता है: मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि निगरानी मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए विशेष निगरानी आयुक्त की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि निगरानी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रमुखता से चलाया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान में निगरानी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की कमी है, जिसके कारण निगरानी मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है। न्यायालय ने कहा कि विशेष निगरानी आयुक्त की नियुक्ति से निगरानी मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और न्याय की प्रक्रिया में सुधार होगा।
न्यायालय ने कहा कि विशेष निगरानी आयुक्त को निगरानी मामलों की निगरानी करने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विशेष निगरानी आयुक्त को निगरानी मामलों की जांच करने और न्यायिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।