सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के आरटीआई कार्यकर्ताओं को रोड वर्क में बाधा डालने के आरोप में पूर्व गिरफ्तारी की जमानत देने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के आरटीआई कार्यकर्ताओं को रोड वर्क में बाधा डालने के आरोप में पूर्व गिरफ्तारी की जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी गतिविधियों को एक "नई व्यवसाय" कहकर उनके दावों को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, "आरटीआई कार्यकर्ताओं की गतिविधियां एक नई व्यवसाय हो गई हैं। उन्हें अपने कार्यों के लिए पैसे मिलते हैं।"
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने रोड वर्क में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तारी के डर से सुप्रीम कोर्ट में अपेक्षित जमानत की याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यों के लिए पैसे लिए हैं।
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यों के लिए पैसे नहीं लिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से किया है।
कोर्ट ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की गतिविधियां एक नई व्यवसाय हो गई हैं। उन्हें अपने कार्यों के लिए पैसे मिलते हैं।
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यों के लिए पैसे नहीं लिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से किया है।
कोर्ट ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की गतिविधियां एक नई व्यवसाय हो गई हैं। उन्हें अपने कार्यों के लिए पैसे मिलते हैं।