राजदूत नियुक्तियों पर सांसदों को वीटो का अधिकार होना चाहिए, समिति की सिफारिश | Kashyap Sandesh
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राजदूत नियुक्तियों पर सांसदों को वीटो का अधिकार होना चाहिए, समिति की सिफारिश

R. C. Nishad · 8 जुलाई 2026

विदेश मामलों की चयन समिति ने पीटर मैंडेलसन के वाशिंगटन में ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिक बनने के तरीके की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति 'पूरी तरह से विनाशकारी' थी। समिति ने कहा कि यह नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के लिए 'अत्यधिक हानिकारक' थी और जेफ्री एपस्टीन के पीड़ितों के लिए 'दर्दनाक और अपमानजनक' थी।

समिति ने सिफारिश की है कि राजनीतिक चयन द्वारा राजदूत पदों पर नियुक्ति सांसदों के वीटो के अधीन होनी चाहिए। यह सिफारिश पीटर मैंडेलसन के मामले के मद्देनजर की गई है, जिनकी नियुक्ति विवादास्पद रही है। समिति ने कहा कि इस नियुक्ति से सरकार की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है और यह देश के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है।

विदेश मामलों की चयन समिति की यह सिफारिश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक नियुक्तियों पर सांसदों के वीटो के अधिकार को मजबूत करने का प्रयास है। इससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि राजदूत पदों पर नियुक्ति योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की हो, न कि केवल राजनीतिक संबंधों के आधार पर। यह सिफारिश देश के हितों की रक्षा और विदेश नीति को मजबूत करने में मदद कर सकती है।

इस मामले में समिति की सिफारिश का महत्व इस तथ्य से भी बढ़ जाता है कि जेफ्री एपस्टीन के मामले में पीटर मैंडेलसन की भूमिका विवादास्पद रही है। उनकी नियुक्ति से उन पीड़ितों को दर्द और अपमान पहुंचा है जिन्होंने एपस्टीन के अपराधों का सामना किया था। समिति की सिफारिश से यह सुनिश्चित हो सकता है कि भविष्य में ऐसी नियुक्तियों से बचा जा सके।

स्रोत: The Guardian World

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