कार्याधिकारी गिरफ्तारी को HC ने बताया अवैध: गेम्सक्राफ्ट के संस्थापकों को मिली जमानत
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेम्सक्राफ्ट के संस्थापकों की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया है।
गेम्सक्राफ्ट के संस्थापकों की गिरफ्तारी के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं थे।
न्यायाधीश आर. के. अरविंद की पीठ ने कहा है कि ईडी के पास गेम्सक्राफ्ट के संस्थापकों के खिलाफ कोई भी अपराधिक मामला नहीं था, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जा सकती थी।
गेम्सक्राफ्ट के संस्थापकों की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है।
गेम्सक्राफ्ट के संस्थापकों की गिरफ्तारी के मामले में ईडी ने कहा है कि उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है, लेकिन उन्हें अभी भी जेल में रखा गया है।
स्रोत: Hindustan Times India