कर्नाटक हाई कोर्ट ने अलंद में 2022 के हिंसा से जुड़े आठ मामलों को वापस लेने के सरकार के निर्णय पर रोक लगाई | Kashyap Sandesh
अंतर्राष्ट्रीय

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अलंद में 2022 के हिंसा से जुड़े आठ मामलों को वापस लेने के सरकार के निर्णय पर रोक लगाई

R. C. Nishad · 2 जुलाई 2026

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 27 मई के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अलंद के कलाबुरगी जिले में मार्च 2022 में विवादित लाडले माशा का दरगाह पर हुई हिंसा से जुड़े आठ मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश के तहत, सरकार ने इन आठ मामलों को वापस लेने का फैसला किया था, जिससे कई लोगों ने आपत्ति जताई थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने के अपने निर्णय में कहा कि सरकार का यह निर्णय अनुचित और अन्यायपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इन मामलों को वापस लेने का निर्णय बिना किसी जांच के लिया है, जो कि उचित नहीं है।

कर्नाटक हाई कोर्ट के इस निर्णय से अलंद में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने कहा कि सरकार का यह निर्णय अन्यायपूर्ण था और कोर्ट का यह निर्णय न्यायपूर्ण है।

स्रोत: The Hindu

© 2026 Kashyap Sandesh. सर्वाधिकार सुरक्षित।

होम · हमारे बारे में · संपर्क · गोपनीयता नीति

Operated by Billionbyte Technologies