कश्यप सन्देश

5 February 2025

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विमुक्त घुमंतू जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी हो- DNT प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश निषाद

दिल्ली आज डॉ भीम राव आंबेडकर इंटर नेशनल केन्द्र जनपथ नई दिल्ली में विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास कल्याण बोर्ड दिल्ली की मीटिंग में मुख्य अतिथि वीरेन्द्र कुमार मंत्री सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार राज्य मंत्री माननीय रामदास आठवले जी माननीय सदस्य भरत भाई पटनी जी एवं प्रवीण गोगे जी विभाग के सचिव अधिकारी गण एवं पूरे देश के DNT समाज के सामाजिक नेता कार्यकर्ता पदाधिकरियों गण एवं NGO उपस्थिति रहे मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने कहा कि डी एन टी समाज वह समाज है जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन आज भी उनकी आर्थिक , सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और आज भी यह सड़कों किनारे टेंट त्रिपाल डाल कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे समाज के विकास के लिए सभी अधिकारी गण सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलकर उनके कल्याण विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर का मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि DNT समुदाय के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए डी एन टी बोर्ड के सदस्य भरत भाई पटनी जी ने कहा यह समाज देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लेकिन आज यह अपने हक अधिकारों से वंचित हैं इस समुदाय के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीड योजना का संचालन किया है इस योजना के माध्यम से दंत समुदाय का विकास उत्थान किया जाएगा सदस्य प्रवीण जी ने कहा कि इस वंचित समाज के विकास के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कैलाश निषाद ने कहा कि उत्तर भारत की विमुक्त एवं घुमंतू जातियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपनी मौलिक पहचान से वंचित हैं । उन्हें राज्य सरकारें जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करती हैं ।जाति प्रमाणपत्र के अभाव में वे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता । यद्यपि संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत राज्य सरकारें विमुक्त तथा घुमंतू जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं किंतु यदि केंद्र सरकार विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सूची का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दे तो राज्य सरकारें इन्हें जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत / बाध्य हो जायेंगी ।
चूँकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 – 1924 केंद्रीय अधिनियम थे तथा आज़ादी के बाद केंद्र सरकार ने ही आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1924 का निरसन 31 August 1952 को कर दिया था । तथा केंद्र सरकार द्वारा अयंगर कमेटी (1949-50) का गठन किया था, कमेटी ने प्रमाणिक रूप से क्रिमिनल ट्राइब्स की सूची जारी की थी । डॉ बी के लोधी जी कहा केंद्र सरकार ने रेणके और इदाते कमीशन का गठन किया था इदाते कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार सक्रियता से कार्य कर रही है । विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की समस्याओं का सरल और उचित समाधान है कि इदातें कमिशन की रिपोर्ट शीघ्र लागू हो । इदाते कमीशन की प्रथम महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि DNTs के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाय, इसकी संस्तुति नीति आयोग ने भी की है । हमारी माँग है कि जब तक विमुक्त और घुमंतू जातियों के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय विमुक्त और घुमंतू जनजाति आयोग का गठन नहीं होता है, तबतक के लिए DWBDNC को आयोग की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये । इस सेमिनार में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सिंह दादा जी दानिश अखवी जी ,श्यामवीर कठेरिया ,डॉ डी आर वर्मा ,रामानंद राजभर शैलेंद्र वर्मा सहित पूरे देश से तमाम सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे

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